सामान्य ज्ञान : निर्वाचन आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी - एक बार जरूर पढ़े

निर्वाचन आयोग, Election Commission, Nirvachan Aayog
निर्वाचन आयोग

1. संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है ।

2. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है ।

3. निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ।

3. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो, भी पहले हो तब तक होगा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है ।

4. मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 90 हजार रूपये मासिक होता है ।

5. पहले चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ई. में तीन सदस्य आयोग बना दिया गया ।

6. मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है ।

7. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होता है ।

8. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है ।

निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य -

1. चुनाव करवाना ।

2. मतदाता सूचियों को तैयार करवाना ।

3. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना ।

4. राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना ।

5. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना ।

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सामान्य ज्ञान : निर्वाचन आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी - एक बार जरूर पढ़े सामान्य ज्ञान : निर्वाचन आयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी - एक बार जरूर पढ़े Reviewed by Rahul Yadav on August 14, 2017 Rating: 5

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